बिलासपुर से दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा को बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने अलायंस एयर कंपनी पर जमकर नाराजगी जाहिर की है। विमानन कंपनी की ओर से पैरवी करने के लिए मौजूद अधिवक्ता से कोर्ट ने कहा कि कंपनी के एमडी या फिर वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से जो भी उपलब्ध हों, शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करें।
जवाब में इस बात की स्पष्ट जानकारी दें कि पर्याप्त संख्या में यात्री मिलने के बाद भी क्यों विमान सेवा बंद कर दी गई है। केस की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। अधिवक्ता संदीप दुबे और कमल दुबे ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिका दायर कर बिलासा एयरपोर्ट के विकास के साथ ही नाइट लैंडिंग की सुविधा की मांग की है।
दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। मंगलवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए डिवीजन बेंच को बताया कि अलायंस एयर कंपनी ने बिलासपुर से दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा की शुरुआत की थी।