छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की जमानत पर सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उनकी याचिका पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई है।
इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी। इसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई। रानू साहू को ED ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।
रानू साहू के वकील बोले- कोई सबूत नहीं मिला
रानू साहू के वकील ने निलंबित IAS पर लगी धाराओं के मामले में कहा है कि, जिन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें कोई सबूत नहीं मिला है। इस पर ED की ओर से कहा गया था कि अगली सुनवाई में वह नया तथ्य रखेंगे।
