दिल्ली-एनसीआर में फिर लागू हुआ ग्रेप-3, इन प्रतिबंधों का करना होगा पालन
GRAP-3 Restrictions: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यह निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की उप-समिति ने लिया है, और यह नियम 13दिसंबर से पूरे दिल्ली-एनसीआर में लागू हो जाएंगे।
ग्रेप-3के तहत निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा, निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर राज्यों से दिल्ली में आने वाली अंतर-राज्यीय बसों को राजधानी में प्रवेश से रोका जाएगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
सोमवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 351दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400के आसपास था। इसके परिणामस्वरूप, अगले दो दिनों तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर पड़ सकता है।
ग्रेप-3में क्या विशेष प्रावधान होंगे?
1- वाहनों पर प्रतिबंध:ग्रेप-3के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बीएस-3पेट्रोल और बीएस-4डीजल इंजन वाले हल्के वाहनों का इस्तेमाल जारी रहेगा। वहीं, माल ढुलाई के लिए बीएस-4डीजल इंजन वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी।
2- स्कूलों की पढ़ाई:दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करने की अनुमति होगी। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षा का विकल्प चुन सकेंगे।
3- सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव:दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव करने का अधिकार होगा, ताकि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके।